Up Scholarship Income Certificate Correction 2025 : समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश ने यूपी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले पूर्वदशम तथा दशमोत्तर के विद्यार्थियों के लिए बड़ी सूचना जारी की है। बताई गई जानकारी अपने आवेदन फार्म में संशोधित न करने पर स्कॉलरशिप का पैसा नहीं भेजा जाएगा। सूचना यूपी स्कॉलरशिप आय प्रमाण पत्र करेक्शन से संबंधित है।
बता दे की 27 दिसंबर 2024 को ही समाज कल्याण विभाग ने सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को विज्ञापन जारी करते हुए इस बात की सूचना दे दी है। साथ ही अपने आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों एवं विद्यालयों के लिए भी सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई है। जो विद्यार्थी स्कॉलरशिप अपने नाम का आय प्रमाण पत्र लगाए हैं, उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी।
ऐसे में अधिकांश विद्यार्थियों को इस बात की चिंता हो रही है कि a किसका आय प्रमाण पत्र लगाना है, या पहले अपने नाम का आय प्रमाण पत्र लगा चुके हैं, तो क्या करना है? तो बिल्कुल भी परेशान ना हो समस्त जानकारी यहां मिलने वाली है। जो विद्यार्थी अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगाए हैं, उन्हें इसे बदलना होगा। पूरी जानकारी आगे विस्तृत रूप से दी जा रही है।
Up Scholarship Income Certificate Correction 2025 : Overview
लेख का प्रकार | Up Scholarship |
टॉपिक | आय प्रमाण पत्र करेक्शन |
वित्तीय वर्ष | 2024 25 |
विभाग का नाम | समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश |
यूपी स्कॉलरशिप कब तक आएगी? | 20 मार्च 2025 तक |
करेक्शन डेट | 5 फरवरी से 10 फरवरी 2025 |
आय प्रमाण पत्र किसका लगेगा? | माता-पिता / अभिभावक या पति (जिसका लागू हो) |
Up Scholarship Income Certificate Correction 2025
Up Scholarship Income Certificate Correction 2025 : 1 जुलाई से चल रही यूपी स्कॉलरशिप आवेदन की प्रक्रिया अब 15 जनवरी 2025 को समाप्त होने वाली है। ऐसे में समाज कल्याण विभाग को जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारियों द्वारा यह सूचना दी गई है कि भारी संख्या में विद्यार्थियों ने अपने नाम से जारी आय प्रमाण पत्र का प्रयोग स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में किया है।
जो बिल्कुल ही नियमानुसार नहीं है। क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 से ही ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट किया जा रहा है। बता दें कि विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते समय अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का नहीं बल्कि अपने पिता या अभिभावक के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग करना है।
ऐसे में जो विद्यार्थी स्कॉलरशिप के लिए अपना आय प्रमाण पत्र सबमिट किए है, उन्हें करेक्शन डेट के समय प्रमाण पत्र बदलने का अवसर दिया जाएगा। इस अवसर में विद्यार्थियों को यूपी छात्रवृत्ति की आधिकारिक वेबसाइट से करेक्शन करते समय अपने पिता का आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
विद्यार्थियों को समाज कल्याण विभाग की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अपने पिता या अभिभावक के नाम से आय प्रमाण पत्र जारी करा लें तथा विद्यार्थियों के स्तर पर होने वाले संशोधन के समय इसे सही कर ले। अन्यथा आपका स्कॉलरशिप फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। जिस कारण स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आएगा।
इस स्थिति में जब आप अपना स्कॉलरशिप स्टेटस चेक करेंगे तो कुछ इस प्रकार की समस्या देखने को मिलेगी – “छात्र द्वारा अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया गया है।” इसलिए आप सभी विद्यार्थी अपने पिता के नाम का आय प्रमाण पत्र बनवा ले तथा संशोधन करते हुए अपना आय प्रमाण पत्र हटाकर अपने पिता का आय प्रमाण पत्र अपलोड करें।
यूपी स्कॉलरशिप के लिए आय प्रमाण पत्र किसका लगेगा?
यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए पूर्वदशम तथा दशमोत्तर के सभी विद्यार्थियों को अपने नाम का आय प्रमाण पत्र नहीं बल्कि माता-पिता / अभिभावक या पति (जिसका लागू हो) का प्रमाण पत्र सबमिट करना है। विद्यार्थी जल्द से जल्द अपने पिता का आय प्रमाण पत्र बनवाकर संशोधन तिथि आने पर अपलोड करें। ऐसा न करने पर आवेदन फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा।
Up Scholarship Correction Date 2025
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भरे जा रहे यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म में करेक्शन फरवरी महीने में किए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी की गई नोटिस के अनुसार विद्यार्थी अपने स्तर पर यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म में करेक्शन 5 फरवरी से 10 फरवरी 2025 तक कर पाएंगे। इसी दौरान सभी त्रुटियों को संशोधित करके फाइनल सबमिट फिर से करना होगा।
विद्यार्थी 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच ही आय प्रमाण पत्र में भी संशोधन कर सकेंगे। आय प्रमाण पत्र के अलावा अन्य कोई त्रुटि है तो स्टेटस चेक करते हुए उसे भी अवश्य संशोधित कर लें। अन्यथा समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गई नोटिस को देखते हुए यह स्पष्ट है कि त्रुटि पूर्ण आवेदन वाले या नियमानुसार आवेदन न करने वाले विद्यार्थियों की यूपी स्कॉलरशिप नहीं आएगी।
Conclusion : यूपी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थी जिन्होंने अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में किया है, वह 5 फरवरी से 10 फरवरी 2025 के बीच अपनी आवेदन फार्म में संशोधन करते हुए अपने पिता का आय प्रमाण पत्र अपलोड करें। अन्यथा समाज कल्याण विभाग द्वारा “छात्र द्वारा अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया गया है” त्रुटि देते हुए आपका आवेदन निरस्त कर देगा।
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